ओडिशा उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी कर क्राइम ब्रांच को मॉडल सौम्या रंजन पाणिग्रही मौत मामले की जांच करने और तीन महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। सौम्या के वकील ब्योमकेश त्रिपाठी ने बताया कि न्यायमूर्ति डॉ संजीब पाणिग्रही की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने निर्देश जारी किया है।
सौम्या ने कथित तौर पर पिछले साल 30 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उसने सोनाली को अपने जीवन में चरम कदम उठाने के फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद सौम्या का वीडियो, ऑडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।
ऑडियो में सौम्या ने आत्महत्या करने के फैसले के लिए सोनाली और उसकी मां को जिम्मेदार ठहराया था। फिर भी उन्होंने सौम्या को आत्महत्या जैसा सख्त कदम उठाने से नहीं रोका। हालांकि सौम्या के परिवार ने कई बार पुलिस से संपर्क किया, फिर भी सौम्या ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब कोई विकल्प नहीं बचा तो परिवार ने समर्थन के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।