पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अवारा कुत्तों और पालतू जानवरों को लेकर राज्य सरकार ने एसओपी तैयार की है। वहीं जल्द ही राज्य की सभी नगर पालिकाओं को निर्देश भेज दिये जायेंगे। राज्य शहरी विकास विभाग ने संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ये एसओपी तैयार की है। वहीं पालतू जानवरों को कब और किस स्थान पर थाना दिया सकता है। इसका भी एसओपी में जिक्र किया गया हैं। जानकारी के मुताबिक, पालतू जानवरों को भोजन देने के मामले में नगर निगम के अधिकारी सभी क्षेत्रों में भोजन स्थानों की पहचान करेंगे। जो बच्चों के खेल-कूद क्षेत्र से दूर होंगे।सरकारी अधिकारियों की तरफ से तैयार की गई एसओपी में पालतू जानवरों को खाना खिलाने वालों के लिए एक निश्चित समय सीमा होगी। भोजन सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद परोसा जा सकेगा। पालतू जानवारों और कुत्तों के लिए भोजन देने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया जायेगा। साथ ही जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उन्हें क्षेत्र को साफ करने की भी सलाह दी गई है।
वहीं ये भी कहा गया कि निर्धारित क्षेत्र के बाहर कुत्तों और पालतू जानवरों को भोजन न परोसें। सड़क के कुत्तों को खाना देने वालों को कोई नहीं रोक सकता और न ही उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। एसओपी में यह भी सलाह दी गई है कि कुत्तों को क्या खाना खिलाया जाए। वहीं चॉकलेट, दूधिया खाद्य पदार्थ, प्याज-लहसुन, मीठा या स्नैक फूड, शराब भी वर्जित है।