कोलकाता में गिराया जाएगा 26 मंजिला टावर, हाई कोर्ट ने दिया फैसला

  • Sep 07, 2025
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कोलकाता,07 सितंबरः

कोलकाता हाई कोर्ट ने एक 26 तल की इमारत को गिराने के आदेश जारी किए हैं। यह एक रिहायशी बिल्डिंग है, जिसमें सैकड़ों लोग रहते हैं। यह बिल्डिंग कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में है। कोर्ट ने कहा है कि दो महीने के भीतर ही इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि भवन बनाते वक्त तय बातों का पालन ही नहीं किया गया है। यह हाई-राइज बिल्डिंग एलीट गार्डन विस्टा सोसायटी में है। भवन में 233 अपार्टमेंट हैं, कॉमर्शियल प्लाजा है, 269 कारों के लिए कार पार्किंग है। जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि इस टावर का निर्माण बिना फ्लैट मालिकों की सहमति के किया गया है। यह पश्चिम बंगाल अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1972 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि संशोधित योजना पश्चिम बंगाल प्रीमाइसेज डेवलपमेंट एक्ट, 1993 के खिलाफ है। यह संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन है।

 कोर्ट ने प्रोमोटर, संशोधित योजना को मंजूरी देने वाले इंजीनियरों, न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी (ANKDA) के अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच अब स्टेट विजिलेंस कमीशन करेगा। आपराधिक जांच भी होगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, 'जब 15 टावरों के मौजूदा फ्लैट मालिकों की सहमति के बिना अतिरिक्त निर्माण किया गया है। अब ध्वस्तीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

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