जल संसाधन विभाग के मंत्रीस्तरीय संवर्ग के लिए नई सेवा नियमावली को मंजूरी

  • Jul 01, 2026
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भुवनेश्वर,01 जुलाईः

ओडिशा मंत्रिमंडल ने बुधवार को जल संसाधन विभाग के कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट (CAD&PIM) विंग के मंत्रीस्तरीय संवर्ग के लिए "ओडिशा कमांड एरिया डेवलपमेंट मंत्रीस्तरीय सेवा (भर्ती की विधि एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2026" के गठन को मंजूरी दे दी।

यह प्रस्ताव जल संसाधन विभाग के कमांड एरिया डेवलपमेंट विंग की ओर से मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था। मंत्रीस्तरीय संवर्ग विभाग में उच्च स्तर के निर्णय लेने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संवर्ग के कर्मचारी कार्यालय से जुड़े विभिन्न कार्यों, जैसे फाइलों और अभिलेखों का रखरखाव, नकद पुस्तिका (कैश बुक) का संधारण, बिल तैयार करना तथा उन्हें प्रस्तुत करने जैसी जिम्मेदारियां निभाते हैं।

 अधिकारियों के अनुसार, अब तक इस संवर्ग के लिए सेवा नियमावली नहीं होने के कारण मंत्रीस्तरीय कर्मचारियों की नियमित भर्ती नहीं हो पा रही थी। इसके चलते बड़ी संख्या में पद रिक्त थे, जिससे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में बाधाएं आ रही थीं।

 सरकार का कहना है कि नई सेवा नियमावली लागू होने के बाद मंत्रीस्तरीय कर्मचारियों का एक सुव्यवस्थित संवर्ग तैयार किया जा सकेगा। इससे जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी, क्षेत्रीय अधिकारियों को बेहतर सहयोग मिलेगा और कमांड एरिया डेवलपमेंट एवं पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट (CAD&PIM) व्यवस्था की कार्यक्षमता और उत्पादकता में भी सुधार होगा।

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