बिहार के सरकारी स्कूल में राज्य गीत और राष्ट्रगान अनिवार्य

  • Dec 05, 2025
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पटना,05 दिसंबरः

बिहार के सरकारी स्कूलों में राज्य गीत और राष्ट्रगान अनिवार्य हो गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों और मदरसों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में न केवल सुबह की प्रार्थना और छुट्टी के समय राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया है, बल्कि विद्यालयों के दैनिक संचालन, अध्यापन व्यवस्था और समय-सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश भी शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर द्वारा जारी इन निर्देशों का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक अनुशासित, प्रभावी और छात्रहितकारी बनाना है। निर्देश के अनुसार संस्कृत बोर्ड और मदरसा बोर्ड के तहत चलने वाले विद्यालयों में भी इसी रूटिन का पालन किया जाएगा।

 प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हर दिन सुबह 9:30 बजे से 10:00 बजे तक प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। इसमें बिहार गीतका सामूहिक गायन अनिवार्य होगा। इससे विद्यार्थियों में राज्य की इतिहास, संस्कृति और पहचान के प्रति सम्मान की भावना विकसित होगी। छुट्टी के समय हर दिन राष्ट्रगान का गायन सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षक और विद्यालय प्रशासन इसकी सख्ती से पालन करें। एडवाइजरी में विद्यालयों के टाइम टेबल से जुड़े कई स्पष्ट और महत्वपूर्ण निर्देश शामिल किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि यदि किसी विद्यालय में बोर्ड परीक्षा चल रही हो तो केवल परीक्षा से संबंधित कक्षाओं को ही न रोका जाए। बाकी कक्षाओं की पढ़ाई बिना किसी व्यवधान के जारी रहनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। बोर्ड परीक्षा के दौरान भी अन्य छात्र-छात्राओं की नियमित कक्षाएं चलती रहें।

  निदेशक ने कहा कि प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय की उपलब्ध शिक्षकों की संख्या, विषयवार आवश्यकता और संसाधनों के आधार पर विद्यालय का रूटीन तय करेंगे। छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराना प्रधानाध्यापक की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि पाठ्यक्रम पूरा करने के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।

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