मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग करें, ओडिशा के सीईओ की अपील

  • Jun 06, 2026
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भुवनेश्वर,06 जूनः

ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) का कार्य जारी है। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने नागरिकों से पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए पूर्ण सहयोग की अपील की है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के साथ सक्रिय सहयोग करने का अनुरोध किया है। बीएलओ राज्यभर में घर-घर जाकर मतदाताओं का विवरण एकत्र कर रहे हैं और गणना फॉर्म भरवा रहे हैं।

 सीईओ कार्यालय के अनुसार, जिन पात्र मतदाताओं ने अभी तक अपना गणना (Enumeration) फॉर्म जमा नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द संबंधित बीएलओ के माध्यम से इसे जमा करना चाहिए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर फॉर्म जमा नहीं करने पर मतदाता सूची से नाम हटाया जा सकता है।

 मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गणना फॉर्म ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। इसके लिए मतदाता निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, जिससे बीएलओ के पास व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

 सभी मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर फॉर्म भरकर जमा करें, ताकि उनका नाम अद्यतन मतदाता सूची में शामिल रह सके।

 मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने या अन्य किसी सहायता के लिए नागरिक निर्वाचन आयोग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

 सीईओ कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शनिवार शाम 6 बजे तक राज्य में 1,98,97,331 मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 59.57 प्रतिशत है।

 अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के लिए मतदाताओं से कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगे जा रहे हैं। मतदाता आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर स्वयं भरकर सीधे अपलोड भी कर सकते हैं।

एसआईआर अभियान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और रेडियो मीडिया के साथ-साथ सिनेमा हॉलों में भी व्यापक प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।

 मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी हितधारकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने और यह ध्यान रखने की अपील की है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल न हों।

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Khabar East

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