चक्रवात राहत कोष के वितरण में अनियमितता, पांच बीडीओ को नोटिस

  • Jun 22, 2020
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कोलकाता, 22 जूनः

पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवात अम्फान राहत सामग्री और कोष के वितरण में कथित अनियमितताओं पर चार जिलों के पांच प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोष की हेराफेरी में लिप्त पाए जाने पर पंचायतों के जन प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह धन उन लोगों को दिया जाना था जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे और उन किसानों के लिए था जिनकी चक्रवात में कृषि भूमि तबाह हो गई थी। उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हुगली और हावड़ा जिलों में तैनात पांच बीडीओ के जवाब यदि संतोषजनक नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’’ एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने बताया, ‘‘कई शिकायतें मिली हैं कि चक्रवात से प्रभावित लोगों को राज्य सरकार की घोषणाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ... ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ लोग जो पंचायतों में जन प्रतिनिधियों के करीबी हैं या उनसे संबंधित हैं, उन्हें घर के पुनर्निर्माण के लिए धन मिला जबकि उनके घर क्षतिग्रस्त नहीं हुए और न ही उनके पास कोई कृषि भूमि है।’’उन्होंने कहा,‘‘ चूंकि बीडीओ और पंचायतों के प्रतिनिधियों (मुख्य रूप से जनप्रतिनिधियों) द्वारा गठित समितियों के सुझावों पर प्रभावित लोगों की सूची तैयार की गई थी, इसलिए उन्हें इन गलतियों की जिम्मेदारी भी उठानी होगी।’’ गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात अम्फान प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की थी।

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