ओडिशा सरकार ने दिवाली और अन्य त्योहारों के अवसर पर अपनी ‘नो गिफ्ट पॉलिसी’ को एक बार फिर दोहराया है। इसके तहत सभी सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को उपहार और उनसे संबंधित वस्तुओं पर सरकारी खर्च करने से प्रतिबंधित किया गया है। पांच नवंबर 2026 को जारी एक पत्र में वित्त विभाग के प्रधान सचिव संजीव कुमार मिश्रा ने सभी विभागों को इस नीति का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने लगातार दूसरे वर्ष इस नीति को लागू रखने का निर्णय लिया है।
अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, आयुक्त-सह-सचिवों और सभी विभागों के सचिवों को संबोधित पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 19 सितंबर 2025 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ऑफिस मेमोरेंडम) को अपनाने का निर्णय लिया है।
केंद्र सरकार की इस नीति के तहत दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य सरकारी संस्थानों को उपहार एवं संबंधित वस्तुओं पर खर्च करने की अनुमति नहीं है।
केंद्र के निर्देश के बाद ओडिशा सरकार ने पिछले वर्ष 17 अक्टूबर 2025 को वित्त विभाग के एक पत्र के माध्यम से इस नीति को अपनाया था।
इस वर्ष भी अपने फैसले को दोहराते हुए वित्त विभाग ने राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस नीति का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।