भुवनेश्वर की एक विशेष विजिलेंस अदालत ने शुक्रवार को नयागढ़ वन प्रभाग के सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) प्रशांत कुमार मंधाता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई हा।
ओडिशा विजिलेंस ने मंधाता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ई) के तहत आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में आरोप-पत्र दाखिल किया था।
फैसले के बाद, ओडिशा विजिलेंस ने घोषणा की है कि वह मंधाता की पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेगी, जो दोषी लोक सेवकों के लिए एक मानक उपाय है।