शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू,जींस-टीशर्ट की 'नो-एंट्री'

  • Jul 22, 2026
Khabar East:Dress-code-implemented-for-teachers-and-staff-jeans-and-T-shirts-banned
पटना,22 जुलाईः

बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए औपचारिक ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) ने सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश जारी किया है कि वे विद्यालय में केवल गरिमापूर्ण और औपचारिक (फॉर्मल) पोशाक पहनकर ही आएं। अब शिक्षण और कार्यालय अवधि के दौरान जींस, टी-शर्ट तथा अन्य अनौपचारिक कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। पंचदेवरी के डीईओ अमरेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन, शालीनता और मर्यादित व्यवहार बनाए रखना आवश्यक है। विभाग के संज्ञान में यह बात आई थी कि कुछ शिक्षक और कर्मचारी कार्यालय संस्कृति के विपरीत कैजुअल ड्रेस में विद्यालय पहुंच रहे हैं, जिससे विद्यालय की गरिमा और शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होता है। इसी को देखते हुए सभी कर्मियों के लिए फॉर्मल ड्रेस अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने केवल ड्रेस कोड ही नहीं, बल्कि विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने पर भी सख्ती दिखाई है। नए निर्देश के अनुसार स्कूल परिसर में डांस, डीजे, डिस्को और अन्य फूहड़ या अशालीन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

 विभाग का मानना है कि विद्यालय शिक्षा और संस्कार का केंद्र है, इसलिए वहां ऐसा कोई आयोजन नहीं होना चाहिए जिससे छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। डीईओ ने सभी बीईओ और विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। यदि किसी विद्यालय में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का उद्देश्य स्कूलों में अनुशासित, गरिमामय और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल बनाए रखना है।

Author Image

Khabar East

  • Tags: