तृणमूल कांग्रेस को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी बैंकों में खोले गये 4 बैंक अकाउंट्स के संचालन यानी ऑपरेशन पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है, जिसमें पार्टी के 804 करोड़ रुपए जमा हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी राहत से उसके (कोर्ट के) उस आदेश का उद्देश्य कमजोर होगा, जिसमें राजनीतिक दल को रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने की अनुमति दी गयी थी। चारों खातों में करीब 804 करोड़ रुपए जमा हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सभी पक्ष अपने-अपने रुख स्पष्ट करते हुए हलफनामे दाखिल करेंगे।
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि चारों बैंक खातों के संचालन की अनुमति देने वाला एक और आदेश पारित करना उनके पिछले आदेश को ‘त्रुटिपूर्ण’ बना देगा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि 9 जुलाई के उनके आदेश में 3 अन्य खातों से राजनीतिक दल के रोजमर्रा के खर्चों का भुगतान और निपटारा करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऐसे में इस केस में चारों खातों के संबंध में किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है।