ओडिशा सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुभद्रा योजना के पूर्व लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मधु बाबू पेंशन योजना (MBPY) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि, इन लाभार्थियों को सभी पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे और पेंशन स्वीकृति ‘रिक्तियों की उपलब्धता’ पर भी निर्भर करेगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सुभद्रा योजना के पूर्व लाभार्थियों को पेंशन के लिए कोई विशेष प्रावधान या छूट नहीं दी गई है।
सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (SSEPD) द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग को जारी पत्र में कहा गया है कि “वृद्धावस्था पेंशन के आवेदक, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, MBPY या NSAP के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु आवेदन कर सकते हैं। किंतु पेंशन स्वीकृति संबंधित योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्रता मानदंड पूरे करने और रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।”
पत्र में आगे कहा गया है कि राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं, कमाऊ सदस्य की मृत्यु जैसी परिस्थितियों से जूझ रहे कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुनिश्चित करती है। सुभद्रा योजना के पूर्व लाभार्थियों को पहले ही सरकार से लाभ मिल चुका है, जबकि MBPY और NSAP की प्रतीक्षा सूची में ऐसे आवेदक हो सकते हैं, जिन्होंने अभी तक कोई लाभ नहीं पाया हो या जो उनसे अधिक उम्रदराज़ अथवा अधिक जरूरतमंद हों।
इस बीच, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन आवेदनों के प्रसंस्करण में पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करें।