हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ

  • Dec 04, 2025
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रांची,04 दिसंबरः

झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल) के कथित पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर देने के बाद राज्यभर के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर अभ्यर्थी जमा हो गए और जमकर जश्न मनाया। कई अभ्यर्थियों ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और ढोलनगाड़ों की थाप पर खुशी जाहिर की।अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से रिजल्ट जारी होने का इंतजार था, जिससे उनकी तैयारी और रोजगार दोनों प्रभावित हो रहे थे। हाईकोर्ट द्वारा रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली। कई अभ्यर्थियों ने इसे 'करियर की नई शुरुआत' बताते हुए सरकार और आयोग से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। वहीं, जिन अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई थी, उन्होंने सुनवाई के दौरान दावा किया था कि 22 सितंबर 2024 को आयोजित परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ था। कोर्ट में पेश दलीलों में व्हाट्सएप चैट, संदिग्धों के बयान, नेपाल कनेक्शन और कथित भुगतान के सबूतों का हवाला दिया गया था। उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता समीर रंजन ने बहस की थी।

  हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर शामिल थे। उन्होंने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 3 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को अदालत ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए आयोग को परिणाम जारी करने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट ने उन दस अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी है, जिन्होंने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी।

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