भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए ओडिशा श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग ने 1 अप्रैल से 15 जून 2026 तक राज्यभर में दोपहर के समय बाहरी कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है।
राजस्व मंडल आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और राज्य श्रम आयुक्त को जारी आधिकारिक परामर्श में विभाग ने निर्धारित अवधि के दौरान सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक श्रमिकों को खुले में काम पर लगाने पर रोक लगा दी है। इस कदम का उद्देश्य अप्रैल और आगामी गर्मी के महीनों में संभावित तेज धूप और अत्यधिक गर्मी से श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यह निर्देश ओडिशा सरकार के सभी विभागों, राज्य में कार्यरत केंद्र सरकार के कार्यालयों, निजी नियोक्ताओं, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानदारों और ठेकेदारों पर लागू होगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कार्य समय में बदलाव कर इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
हालांकि, आवश्यक सेवाओं या ऐसे जरूरी कार्यों में जहां इस अवधि में काम रोकना संभव नहीं है, वहां नियोक्ताओं को अनिवार्य सुरक्षा उपाय लागू करने को कहा गया है। इनमें पर्याप्त छाया की व्यवस्था, ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना, ओआरएस पैकेट देना तथा श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना शामिल है।
इसके अलावा, राज्यभर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (CDMO), उप-मंडलीय चिकित्सा अधिकारी (SDMO) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के डॉक्टरों को लू से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए सतर्क और तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार का यह सक्रिय कदम संभावित हीटवेव परिस्थितियों के मद्देनज़र उठाया गया है, जिसका उद्देश्य बाहरी काम करने वाले श्रमिकों को स्वास्थ्य जोखिमों और लू से होने वाली घटनाओं से बचाना है।