झारखंड में निकोटिनयुक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगने के बाद से रांची जिला में अनुमंडल पदाधिकारी सदर,रांची के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 और कोटपा 2003 के तहत जांच दल द्वारा सघन छापामारी की जा रही है। बता दें कि कोतवाली थाना अंतर्गत अपर बाजार,महावीर चौक,मारवाड़ी कॉलेज एवं लेक रोड समेत कई स्थानों पर जिला प्रशासन ने सघन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान कुल 22 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इसमें 7 दुकान खाद्य प्रतिष्ठान के थे। जिनके खाद्य सामग्रियों जैसे मिठाई,पेड़ा, लड्डू, बुंदिया एवं गाजा इत्यादि की जांच की गई एवं दुकानों को साफ सफाई का ध्यान रखने एवं अखाद्य रंग का इस्तेमाल न करने की सख्त चेतावनी दी गई। खाद्य लाइसेंस नहीं दिखाने पर तीन दुकानों को नोटिस दिया गया है। जिन दुकानों में कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन पाया गया उन दुकानदारों पर कोटपा अधिनियम के तहत कुल 1400 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ हीसभी खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों को यह सख्त हिदायत दी गई कि वे निकोटिनयुक्त गुटखा और पान मसाला न बेचें। यदि किसी दुकान में इस प्रतिबंधित पदार्थ की बिक्री पाई गई तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस जांच अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन, टोबैको कंट्रोल सेल के डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट सुशांत कुमार, खाद्य सुरक्षा कार्यालय के कर्मी शिवनंदन यादव एवं सजल श्रीवास्तव साथ ही कोतवाली थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल शामिल थे। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि इस तरह के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे और होली त्योहार को देखते हुए खाद्य सामग्रियों की जांच भी व्यापक पैमाने पर की जा रही है ताकि किसी प्रकार की मिलावट युक्त सामग्री की बिक्री ना हो।