मुजफ्फरपुर किसान हत्याकांड में 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा

  • Jul 15, 2026
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मुजफ्फरपुर,15 जुलाईः

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बहुचर्चित 26 साल पुराने किसान रामबहादुर राय हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-2 दशरथ मिश्र की अदालत ने 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला हथौड़ी थाना क्षेत्र के झौआ गांव का है। 13 अगस्त 2000 को खेत की मेड़ काटने और धान उखाड़ने के विवाद के दौरान किसान रामबहादुर राय पर भाले से हमला किया गया था। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना में लाठी, फरसा और गड़ासा से किए गए हमले में तीन अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए थे।

 अदालत ने भूपेंद्र प्रसाद यादव (76) और लोभित राय (78) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराया। वहीं सिकिंदर राय, सत्यनारायण राय, मुनिंद्र राय, नरेश राय, रामनाथ राय, अमृत राय, विनोद राय, मोहित राय, मनोज राय और देवनारायण राय को धारा 302/149 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। मामले में आरोपी राजीव कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं, मुकदमे की सुनवाई के दौरान पांच आरोपितों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो गई।

  अभियोजन पक्ष के अनुसार, शुरुआत में प्राथमिकी में 11 लोगों को नामजद किया गया था। बाद में गवाहों के बयानों के आधार पर सात अन्य लोगों के नाम भी जोड़े गए। ट्रायल के दौरान पांच आरोपितों की मृत्यु हो जाने के बाद 13 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चला, जिनमें से 12 को दोषी ठहराया गया।

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