बिहार में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार कैबिनेट में बड़ा फैसला किया है। इसके तहत राज्य के बाहर अवस्थित उद्योगों के बिहार में स्थानांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज लाया गया है। यह पैकेज 1 वर्ष के लिए वैध होगा और इसके अंतर्गत प्लांट और मशीनरी का स्थानांतरण और उनके स्थापना पर हुए व्यय के 80% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही कच्चे माल के परिवहन पर हुए व्यय का 80% भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त 1 वर्ष के लिए ईपीएफ में कर्मियों का योगदान तथा नियोक्ता का योगदान 12 % की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस प्रोत्साहन पैकेज के तहत कोविड-19 के कारण उत्पन्न रोजगार की समस्या के समाधान के लिए रोजगार सृजन के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जिला परामर्श केंद्र द्वारा स्किल मैपिंग कर राज्य में नियोजन के अवसरों का सुझाव दिया जाएगा। जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना अंतर्गत प्रत्येक जिले में पांच कलस्टरों का निर्माण किया जाएगा। राज्य के लोक उपक्रमों द्वारा प्रत्येक जिले में 2 क्लस्टरों का निर्माण किया जाएगा।