चौद्वार जेल की एक पूर्व महिला जेलर से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में आईपीएस अधिकारी सुशांत नाथ की अग्रिम जमानत याचिका पर ओडिशा हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए छह नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
हाईकोर्ट ने नाथ के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई भी स्थगित कर दी है।
इस मामले में गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए सुशांत नाथ ने हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अग्रिम जमानत के साथ-साथ अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाएं दाखिल की हैं।
इधर, इसी मामले में कथित तौर पर मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कुलदीप रथ की अग्रिम जमानत याचिका और मामला रद्द करने संबंधी याचिका पर भी हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। अदालत ने इन दोनों मामलों की अगली सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तारीख तय की है।