जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन और प्रमाण पत्र के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नया नियम लागू किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में इसे Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2026 कहा गया है। बताया जाता है कि फर्जी जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से रोकने के लिए ही पुराने नियम में परिवर्तन लाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गत बुधवार को ही गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
बता दें कि राज्य में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तब जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आयी थी। विभिन्न जिलों में कई तरह की अनियमितता की शिकायतें सामने आ रही थी। इसलिए राज्य में नई सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों में बदलाव लाया गया है।