संबलपुर नगर पालिका के वरिष्ठ सहायक-सह-कैशियर को 4,00,010 रुपये की सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
संबलपुर की एक विशेष विजिलेंस अदालत ने अवनीकांत नायक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
नायक पर ओडिशा विजिलेंस द्वारा धारा 13(2) के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें विभिन्न तिथियों पर विभिन्न ऑक्ट्रोई चेक गेटों से एकत्रित 4,00,010 रुपये की सरकारी राशि का दुरुपयोग करने तथा उसे कार्यालय में जमा न करने का आरोप लगाया गया था।
ओडिशा विजिलेंस अब नायक की सजा के बाद उनकी पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेगी।