बहानगा ट्रेन हादसा: ओडिशा हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को दी सशर्त जमानत

  • Oct 30, 2024
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भुवनेश्वर,30 अक्टूबरः

ओडिशा हाईकोर्ट ने बहानगा ट्रेन हादसे में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। इस हादसे में बालेश्वर में करीब 300 यात्री मारे गए थे और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को सशर्त जमानत दे दी है। इन तीनों को उनकी लापरवाही के कारण यह दुखद ट्रेन हादसा हुआ था।

 सीबीआई ने सिग्नल एवं दूरसंचार (एस एंड टी) विभाग के मोहम्मद आमिर खान, अरुण कुमार महंत और पप्पू यादव को 7 जुलाई, 2023 को यात्रियों की मौत और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

महंत और यादव बालेश्वर में क्रमश: वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (प्रभारी) और तकनीशियन के पद पर तैनात थे, जबकि खान बालेश्वर के पास सोरो में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे।

जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र की एकल पीठ ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उन्हें 50,000 रुपये का जमानत बांड और उसी राशि के दो स्थानीय सॉल्वेंट जमानती जमा करने होंगे।

अदालत ने छह अतिरिक्त शर्तें भी लगाईं हैं जिसमें कहा गया है कि रेल अधिकारी उन्हें उसी डिवीजन में अपने मुख्यालय में तैनात या नियुक्त नहीं करेंगे, जहां दुखद रेल दुर्घटना हुई थी।

 गौरतलब है कि दो जून, 2023 को बहानगा बाजार स्टेशन के पास शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1200 अन्य घायल हो गए थे।

 रेलवे विभाग द्वारा की गई उच्च स्तरीय जांच में पाया गया था कि एसएंडटी विभाग में गलत सिग्नलिंगऔर कई स्तरों पर खामियांदुखद दुर्घटना का मुख्य कारण थीं और संकेत दिया कि अगर रेड सिग्नल की सूचना पहले ही दे दी जाती तो त्रासदी को आसानी से टाला जा सकता था।

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