बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब सीबीआई बिहार सरकार में पदस्थापित किसी भी सरकारी सेवक के खिलाफ जांच, तलाशी, पूछताछ, गिरफ्तारी या अन्य कोई कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना इस अनुमति के सीबीआई कोई भी कदम नहीं उठा सकेगी। भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई केंद्र सरकार के अंदर पदस्थापित अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई कर सकती है, लेकिन बिहार सरकार के अधिकारियों पर अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, किसी भी सरकारी सेवक के खिलाफ कार्रवाई से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत बिहार सरकार की इजाजत जरूरी होगी। इससे सीबीआई की सीधी पहुंच पर रोक लग गई है।
नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट कहा गया है कि केन्द्र सरकार से जुड़े कर्मियों के खिलाफ दर्ज मामलों में जांच एजेंसी को कार्रवाई के लिए राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सीबीआई केन्द्रीय कर्मचारियों से जुड़े अपराधिक मामलों की जांच में सीधे पूछताछ कर सकेगी।