खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने बताया कि 31 जनवरी तक ओडिशा में 20 हजार से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से 8 हजार से ज़्यादा सरेंडर सिर्फ़ पिछले दो दिनों में किए गए हैं।
यह खुलासा तब हुआ जब मंत्री ने अयोग्य लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार की दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दोहराई।
इससे पहले, 23 जनवरी को पात्र ने खुलासा किया था कि ओडिशा के सभी 30 जिलों के हर ब्लॉक में लगभग 200 से 300 अयोग्य लोगों के पास राशन कार्ड हैं। इसके अलावा, इनमें से कई लोग आर्थिक रूप से संपन्न सरकारी कर्मचारी बताए गए हैं।
उसी बातचीत के दौरान, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अवैध राशन कार्ड धारकों की इस ख़तरनाक संख्या की पहचान की है और इसके बाद कार्ड सरेंडर करने के लिए 31 जनवरी की समयसीमा जारी की है।
उल्लेखनीय है कि मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जो लोग इसका पालन करेंगे, उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग अवैध रूप से कार्ड रखना जारी रखेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अनुसार, 15,000 रुपये या उससे अधिक मासिक आय वाले लोगों को राशन कार्ड के लिए अयोग्य माना जाता है और उन्हें इसे सरकार को सौंपना होता है।
इस बीच, मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ओडिशा में राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी और उसके बाद पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया जाएगा, और अवैध धारकों पर कार्रवाई की जाएगी।