रांची में दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में दोषी डोरंडा के रहमत कॉलोनी निवासी रांची के पूर्व एडीएम अहमद हुसैन एवं उनके बेटे अंदलीब अहमद को अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पिता-पुत्र को अतिरिक्त एक-एक साल जेल की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने इन दोनों को गत आठ अगस्त को दोषी ठहराया था। दोनों पर दहेज के लिए शाइस्ता हसमत नामक महिला की हत्या करने का आरोप था। मृतका का देवर अंदलीब अहमद पूर्व से ही जेल में है। सजा पर सुनवाई के दौरान उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।
वर्ष 2017 में हुई इस घटना में अपनी पुत्री का शव देने से इनकार करने पर मृतका के पिता हसमत अली ओला की मौत हो गयी थी। इसके पूर्व महिला के पिता ने ही डोरंडा थाना में कांड संख्या 145/17 दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने बताया था कि एडीएम के पुत्र आफताब अहमद के साथ शाइस्ता हसमत की 27 दिसंबर 2015 को शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के रूप में एक फ्लैट खरीदने के लिए 15 लाख की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा था। जब दहेज नहीं दिया गया तो 12 जुलाई 2017 को सास, ससुर व देवर ने बिजली की तार से गला घोंट कर उनके बेटी की हत्या कर दी गई।