ओडिशा डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

  • Aug 13, 2026
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भुवनेश्वर,13 अगस्तः

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ओडिशा के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को निर्देश दिया कि वह 18 अगस्त से पहले डीजीपी के चयन को अंतिम रूप न दे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम द्वारा ओडिशा डीजीपी के चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका  का उल्लेख किए जाने के बाद दिया। याचिका में दावा किया गया है कि डीजीपी के चयन की प्रक्रिया पुलिस सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह फैसले में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

चिदंबरम ने कोर्ट को बताया कि यूपीएससी की गुरुवार को डीजीपी पद के लिए उम्मीदवारों के पैनल को अंतिम रूप देने के लिए बैठक निर्धारित थी। उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि पीआईएल गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, लेकिन संभव है कि इस पर सुनवाई न हो पाए।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बुधवार को एक अधिकारी को इस तरह पदोन्नत किया गया, जिससे उस अधिकारी को यूपीएससी की संभावित सूची में शामिल किए जाने का रास्ता साफ हो सकता है।

ओडिशा के महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने इन आरोपों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने पीआईएल की स्वीकार्यता पर भी सवाल उठाते हुए इसे सेवा संबंधी मामला बताया।

 पीठ ने भी सवाल उठाया कि क्या इस मामले में पीआईएल पर सुनवाई की जा सकती है। सीजेआई ने कहा कि जिन अधिकारियों के इस प्रक्रिया से प्रभावित होने की बात कही जा रही है, उनमें से किसी ने भी कोर्ट का रुख नहीं किया है।

इसके बाद कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन की राय मांगी, जो प्रकाश सिंह मामले में न्यायमित्र के रूप में कोर्ट की सहायता कर रहे हैं। रामचंद्रन ने याचिकाकर्ता के तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि ओडिशा के डीजीपी की नियुक्ति के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के विपरीत है।

न्यायमित्र की दलील पर विचार करने के बाद पीठ ने यूपीएससी के वकील को डीजीपी चयन को अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित बैठक को स्थगित करने का निर्देश दिया।

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