ओडिशा में बिना तंबाकू या निकोटीन वाला पान मसाला प्रतिबंध से बाहर

  • Jan 30, 2026
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भुवनेश्वर,30 जनवरीः

ओडिशा सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन पान मसाला उत्पादों में तंबाकू या निकोटीन नहीं है, वे हाल ही में लगाए गए तंबाकू/निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री पर लगे प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने वाणिज्य कर एवं जीएसटी आयुक्त को संबोधित एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन पान मसाला उत्पादों में तंबाकू या निकोटीन शामिल नहीं है, वे उपर्युक्त अधिसूचना के तहत लगाए गए प्रतिबंध में शामिल नहीं हैं।

 स्वास्थ्य विभाग की यह सफाई राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के बाद व्यापारियों और उपभोक्ताओं में पैदा हुई भ्रम की स्थिति के मद्देनज़र आई है। केवल वे उत्पाद प्रतिबंधित हैं जिनमें तंबाकू या निकोटीन सामग्री के रूप में मौजूद है; तंबाकू-मुक्त पान मसाला की बिक्री राज्य में जारी रह सकती है।

 इससे पहले, ओडिशा सरकार ने राज्यभर में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की नई अधिसूचना जारी की थी। इसमें गुटखा, पान मसाला या इसी तरह के अन्य चबाने योग्य, फ्लेवर्ड, सुगंधित या किसी भी प्रकार के मिश्रित उत्पाद शामिल हैंचाहे वे एक नाम से बेचे जाएं या अलग-अलग रूप में, जिन्हें साथ में उपयोग के लिए बनाया गया हो।

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