सड़क सुरक्षा, यात्री सुविधा और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ओडिशा राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अन्य राज्यों में पंजीकृत 10 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों के राज्य में संचालन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
राज्य परिवहन प्राधिकरण के परिवहन आयुक्त-सह-अध्यक्ष ने इस निर्णय को पूरे राज्य में लागू करने के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (RTO) को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
19 जुलाई 2023 को आयोजित एसटीए की 301वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, निर्माण तिथि से 10 वर्ष से अधिक पुराने तथा ओडिशा के बाहर पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को राज्य में संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। संबंधित अधिकारियों को ऐसे वाहनों के लिए नए परमिट जारी न करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) को निर्देश दिया गया है कि वे 10 वर्ष से अधिक पुराने अन्य राज्यों के स्टेज कैरिज या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन या किसी भी प्रकार का परिवहन कर स्वीकार न करें।
राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अन्य राज्यों के 10 वर्ष से अधिक पुराने स्टेज/कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के संबंध में न तो पता परिवर्तन करें, न स्वामित्व हस्तांतरण की अनुमति दें और न ही किसी प्रकार का टैक्स स्वीकार करें।