ओडिशा के रायगड़ा की एक अदालत ने वर्ष 2022 में घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्पना स्वाईं ने आरोपी कृष्णा माझी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त छह महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 30 सितंबर 2022 की देर रात रायगड़ा जिले के टिकिरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चनापुकेल गांव में हुई थी। घरेलू झगड़े के बाद कृष्णा माझी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी हाका मांझी पर टांगी (कुल्हाड़ी) से हमला कर दिया, जिससे उसके गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद मृतका के भाई गोपाल मांझी ने टिकिरी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दो प्रत्यक्षदर्शियों समेत 15 गवाहों को पेश किया। सबूतों और गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
मुकदमे में राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक रजत रंजन खटुआ ने पैरवी की।