भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शहर में पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ज़ोन-1 के टाउन प्लानिंग (TP) स्कीम 05 से 07 के तहत भूमि पुनर्गठन (लैंड पार्सल रिकॉन्स्टिट्यूशन) के लिए एक मसौदा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। यह मसौदा एसओपी मालीपड़ा और दासपुर राजस्व गांवों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को कवर करता है। इसका उद्देश्य एक समान दिशा-निर्देशों के माध्यम से भूखंड पुनर्गठन की प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाना है। इस पहल को इस तरह तैयार किया गया है कि पुनर्गठित भूखंडों का वितरण आसान, न्यायसंगत और विवाद-मुक्त तरीके से हो सके तथा भूमि मालिकों को अधिकतम लाभ मिल सके।
एसओपी की प्रमुख विशेषताओं में एक ही मौजा के भीतर भूखंडों के स्वैच्छिक विलय (अमलगमेशन) का प्रावधान शामिल है। प्रस्ताव के अनुसार, जो भूमि मालिक अपने भूखंडों को मिलाएंगे, उन्हें आधारभूत संरचना और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए 40 प्रतिशत भूमि कटौती के बाद कुल भूमि क्षेत्र का 60 प्रतिशत हिस्सा वापस मिलेगा।
एसओपी में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी एक व्यक्ति के पास एक ही मौजा में अलग-अलग खाता नंबरों के अंतर्गत कई भूखंड हैं, तो उनका भी विलय किया जा सकेगा।
नीति के तहत कई भूमि मालिक आपसी सहमति और पंजीकृत समझौता पत्र (डीड ऑफ एग्रीमेंट) के माध्यम से छोटे भूखंडों को मिलाकर बड़े भूखंड बना सकेंगे। व्यवहार्यता के आधार पर ऐसे भूखंडों को चौड़ी सड़कों के किनारे आवंटित किया जा सकेगा।
सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बीडीए ने बड़े संयुक्त भूखंडों के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) में प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव रखा है। इससे भूमि का बेहतर उपयोग होगा और विकासशील क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
सहभागी योजना प्रक्रिया के तहत बीडीए ने हितधारकों और आम जनता से अधिसूचना जारी होने के सात दिनों के भीतर सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं।