ओडिशा सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी तथा यात्रा को लेकर नियम और सख्त कर दिए हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी नए निर्देश के अनुसार अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने से पहले अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी निजी कारणों से ओडिशा से बाहर या विदेश यात्रा करना चाहता है, तो उसे आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए पहले से मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ही मुख्यालय छोड़ने की भी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
नए निर्देश के अनुसार राज्य या देश से बाहर निजी यात्रा के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को कम से कम 21 दिन पहले आवेदन करना होगा। केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही इस नियम में छूट पर विचार किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि कर्मचारी के यात्रा पर जाने से पहले उसकी छुट्टी और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दोनों स्वीकृत हो जानी चाहिए।
वित्त विभाग ने इस फैसले के पीछे कारण बताते हुए कहा कि उसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले विभिन्न निदेशालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कई अधिकारी और कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर चले जाते हैं या फिर अंतिम समय में छुट्टी और अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। इससे संबंधित अधिकारियों के लिए समय पर आवेदन का निपटारा और स्वीकृति देना कठिन हो जाता है।
यह अधिसूचना ओडिशा सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, सीटी एवं जीएसटी आयुक्त, एमडीआरएएफएम के निदेशक, नियंत्रक लेखा, स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशक तथा कोषागार एवं निरीक्षण निदेशक सहित कई प्रमुख कार्यालयों को भेजी गई है।
वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को इन नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।