आठ विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली बीजेडी की याचिका खारिज

  • Jun 22, 2026
Khabar East:Odisha-Speaker-Dismisses-BJDs-Plea-To-Disqualify-Eight-MLAs-In-Rajya-Sabha-Cross-Voting-Case
भुवनेश्वर,22 जूनः

ओडिशा विधानसभा की स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने बीजू जनता दल (BJD) की ओर से अपने कई विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं मार्च 2026 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर क्रॉस-वोटिंग करने के आरोप में दायर की गई थीं।

बीजू जनता दल (BJD) ने स्पीकर से इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। पार्टी का आरोप था कि इन विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया और राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग की।

 स्पीकर ने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(a) के तहत दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह प्रावधान स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है।

बीजेडी ने अपने आठ विधायकों पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग का आरोप लगाया था और उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की थी। पार्टी ने अपनी चीफ व्हिप प्रमिला मल्लिक के माध्यम से 25 अप्रैल, 2026 को याचिकाएं सौंपी थीं।

 अप्रैल में, विपक्ष की चीफ व्हिप प्रमिला मल्लिक के नेतृत्व में बीजेडी के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्पीकर से मुलाकात की और पार्टी के आठ विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए औपचारिक याचिका सौंपी। इनमें से छह विधायकों को राज्यसभा चुनाव में कथित तौर पर क्रॉस-वोटिंग करने के आरोप में निलंबित किया गया था। ये विधायक हैं- चक्रमणि कन्हार (बालीगुडा), नव किशोर मल्लिक (जयदेव), सौविक बिस्वाल (चौद्वार-कटक), सुभासिनी जेना (बस्ता), रमाकांत भोई (तिरतोल) और देवी रंजन त्रिपाठी (बांकी)।

अन्य दो विधायकों, अरविंद महापात्र (पाटकुरा) और सनातन महाकुड (चंपुआ) को अयोग्यता याचिकाएं दायर होने से पहले ही बीजू जनता दल ने पार्टी-विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया था।

यह फैसला संबंधित विधायकों के लिए बड़ी राहत और बीजेडी के लिए एक झटका है, क्योंकि पार्टी ने कथित बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की पुरजोर मांग की थी।

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