झारसुगुड़ा की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक निजी ट्यूटर कोशर बाड़ी को 2022 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में शनिवार को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही अदालत ने बाड़ी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं भरने उसे एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
यह घटना झारसुगुड़ा जिले के बड़मल इलाके में हुई। निजी ट्यूटर के रूप में कार्यरत बाड़ी ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की को ट्यूशन देने के बहाने अपने घर पर बुलाया। अपराध के दिन उसने उसे जबरन बलात्कार करने से पहले अश्लील वीडियो दिखाए।
अदालत का फैसला 58 दस्तावेजों और 27 गवाहों की गवाही की गहन जांच के आधार पर था।