खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर दो साल में 95.91 लाख रुपये जुर्माना

  • Sep 28, 2026
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भुवनेश्वर,28 सितंबरः

ओडिशा सरकार ने खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों से पिछले दो वर्षों में करीब 95.91 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। यह जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिग ने ओडिशा विधानसभा में लिखित जवाब में दी। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने के लिए निगरानी और जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है।

विधायक सौविक बिस्वाल के सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं और खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की जा रही है। पिछले दो वर्षों में राज्य के विभिन्न जिलों और शहरी स्थानीय निकायों से कुल 7,392 कानूनी नमूने और 32,498 निगरानी नमूने एकत्र किए गए।

 इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने मिलावटी होने के संदेह वाले बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ जब्त किए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया। करीब 427.86 क्विंटल मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट किए गए।

 मंत्री के अनुसार, इस अवधि में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुल 431 मामले दर्ज किए गए। इनमें 298 मामले न्यायनिर्णयन (Adjudication) और 133 मामले अभियोजन (Prosecution) से संबंधित हैं।

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