साहिबगंज फेरी घाट के ऑक्शन के दौरान गोलाबारी मामले में आरोपी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने बच्चू यादव को जमानत प्रदान कीी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष यह बात आई कि जो गोली चली थी वह राइफल से नहीं थी। जबकि प्राथमिकी में कहा गया था कि राइफल से गोली चली है, जिससे नीरज यादव घायल हुए हैं। प्रार्थी बच्चू यादव की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार, जितेंद्र सिंह एवं अर्पित कुमार ने पैरवी की। इससे पूर्व प्रार्थी बच्चू यादव एवं प्रतिवादी नीरज यादव को शपथ पत्र दाखिल किया गया।
बता दें कि साहिबगंज में फेरी घाट के सेटलमेंट को लेकर ऑक्शन चल रहा था। उसी दौरान प्रकाश यादव और बच्चू यादव के लोगों की ओर से आपस में गोलीबारी की घटना हुई थी। मामले को लेकर साहिबगंज मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 29/ 2022 दर्ज की गई थी। जिसमें उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो गई थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बच्चू यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट में हुई। मालूम हो कि मनी लांड्रिंग मामले के बाद बच्चू यादव का नाम चर्चा में चल रहा है। बच्चू यादव पंकज मिश्रा का करीबी माना जाता है।