ममता बनर्जी के करीबी सुजीत बसु की जमानत याचिका खारिज

  • Oct 14, 2026
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कोलकाता,14 अक्टूबरः

राज्य के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। क्या अब ‘श्रीभूमि’ के पूर्व पूजा-आयोजक की दुर्गा पूजा जेल में ही कटेगी? हाई कोर्ट का यह आदेश आने के बाद यही सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। नगर निगम नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने 11 मई को सुजीत बसु को गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। नगर निगम नियुक्ति घोटाले में ओएमआर शीट की जालसाजी के पीछे अयन शील का हाथ होने का आरोप लगाया गया था। उससे पूछताछ के बाद कई नाम सामने आए। इसके आधार पर दक्षिण दमदम नगर निगम के तत्कालीन उपाध्यक्ष सुजीत बसु जांचकर्ताओं के रडार पर आ गए।

 तृणमूल कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के दौरान भी ईडी ने सुजीत बसु को कई बार समन भेजा। उनके कार्यालय और आवास पर भी छापेमारी की गई। इस मामले में सुजीत बोस के बेटे समुद्र बसु भी ईडी के रडार पर हैं। इसी बीच पिछले 11 मई को सुजीत बसु को ईडी के ऑफिस सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बुलाया गया था। मैराथन पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

 सूत्रों के हवाले से दावा किया जाता है कि दक्षिण दमदम नगर निगम में नियुक्तियों के मामले में सुजीत ने सौ से अधिक उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की थी। इनमें गिने-चुने लोगों को छोड़कर सभी को नौकरी मिल गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि इन नौकरियों में रुपयों का लेन-देन भी हुआ था। उस मामले में गिरफ्तार सुजीत बोस फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।

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